Category : बड़ी खबर | Sub Category : नेशनल Posted on 2020-01-16 07:28:29
निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape) केस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Of India Ramnath Kovind)ने दोषी मुकेश सिंह (Mukesh Singh) की याचिका खारिज कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी थी. मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी है. निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दया याचिका कुछ दिन पहले ही दायर की थी.
ट्रायल कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्य़ा मामले में 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी। इससे पहले की दोषियों की फांसी की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती चार में से एक दोषी मुकेश सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की निचली अदालत दवारा जारी डेथ वारंट को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उसे निचली अदालत में अर्जी दाखिल करने को कहा था। इसके बाद मुकेश ने 15 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की है।
दिल्ली सरकार ने खारिज कर दी थी मुकेश की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त तेवर के बाद मुकेश ने दिल्ली सरकार के समक्ष दया की अर्जी भेजी थी। दिल्ली सरकार ने तत्काल उसकी याचिका को खारिज करते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी थी। बीते गुरुवार के दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुकेश की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश के साथ उसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया।
बीते सात वर्षों से संघर्ष कर रही है निर्भया की मां
चारों दोषियों के नाम जारी हुए डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दोषी करार मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की. इस पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वह पिछले सात सालों से संघर्ष कर रही हैं। दरअसल, निर्भया कांड के सभी चारों दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से तीन बार खारिज हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर चुकी है। इसके बाद उसने निचली अदालत की ओर से जारी डेथ वारंट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ उसे निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था।
कमाई करो कोट