ऑफलाइन PF निकालने का बदला नियम, EPFO का बड़ा फैसला

Category : मनी टिप्स | Sub Category : पीएफ Posted on 2019-08-05 05:23:31


ऑफलाइन PF निकालने का बदला नियम, EPFO का बड़ा फैसला


नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड निकालना बेहद आसान हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही EPFO ने एक नियम में बदलाव किया है। इसके चलते आप  मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है... 

पढ़ें इस नए बदलाव के बारे में

(1) अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है।

(2) अगर आसान शब्दों में समझें तो आपका आधार यूएएन से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा। एक अधिकारी के मुताबिक, ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है।

(3) EPFO ने क्यों लिया ये फैसला-EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है। कंपनियां बल्क में ऐसे मेंबर्स का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका आधार यूएएन से लिंक है। इससे फील्ड ऑफिस में जबरदस्ती का बोझ बढ़ रहा था। 

(4) साथ ही इससे क्लेम सेटेलमेंट में देरी होती है। ऐसे मामलों में कंपनियों का ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।

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