Category : बड़ी खबर | Sub Category : नेशनल Posted on 2019-07-11 09:00:08
नई दिल्ली। 1 सितंबर के बाद देश के 22 करोड़ पैन कार्ड्स (PAN card) पर इनवैलिड होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, पैन कार्ड 1 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो वह इनवैलिड हो जाएगा। इस समय 40 करोड़ पैन कार्ड में से सिर्फ 18 करोड़ ही आधार से लिंक हैं। अपने मौजूदा पैन कार्ड का वैलिड बनाए रखने के लिए आपको उसे आधार से लिंक कराना ही होगा या उसके बाद उन्हें रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार का इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनवैलिड कर देगा पैन कार्ड
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे लोग जो टैक्स रिटर्न और 1 सितंबर के बाद एक निश्चित ट्रांजैक्शन के लिए आधार का उल्लेख करते हैं, साथ ही उनका पैन नंबर, आधार से लिंक नहीं है तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नया पैन कार्ड जारी कर देगा। प्रस्तावित वित्त विधेयक, 2019 में आधार-पैन लिंकेज की इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है।
ऑनलाइन होगा डाउनलोड
ऐसे लोग अपना पैन नंबर ऑनलाइन ही डॉउनलोड कर सकेंगे और भविष्य में इसका उपयोग कर सकेंगे। सीबीडीटी ने मार्च में आधार और पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। वहीं 1 अप्रैल 2019 से आधार और पैन को लिंक करना जरूरी कर दिया था और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी इसे देना जरूरी कर दिया गया था।
पैन कार्ड असली है या नकली, जांचेगी सरकार
रिवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे के मुताबिक बार-बार तारीख बढ़ाने के बावजूद भी अगर कोई पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि क्या ये पैन कार्ड असली हैं। इसलिए इनको जब तक कि ये आपस में लिंक न हो तब तक इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए या अवैध कर दिया जाए। बजट 2019 में पैन कार्ड के बदले आधार को उपयोग करने की मंजूरी दी गई है।
कमाई करो कोट