Category : मनी टिप्स | Sub Category : टैक्स Posted on 2019-06-21 04:08:02
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीते दिनों पैन (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को जोड़ने की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 कर दी थी। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में जिन सैलरीड और टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वे PAN को आधार के साथ जोड़े बिना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
आधार से लिंक है आपका पैन?
31 जुलाई से पहले टैक्सपेयर्स को पैन-आधार को हर हाल में लिंक कराना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपका पैन आधार के साथ जुड़ गया है। हम यहां ऐसे तरीके के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप इसे बहुत आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
यह है तरीका
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइए। सबसे ऊपर Quick links हेड में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा, जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि यदि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक करें।
इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण इंटर करना होगा। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कीजिए। इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं।
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