Big News: RBI ने DigiLocker में डॉक्यूमेंट्स रखने की दी मान्यता

Category : बड़ी खबर | Sub Category : नेशनल Posted on 2020-01-12 06:56:23


Big News: RBI ने DigiLocker में डॉक्यूमेंट्स रखने की दी मान्यता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म (DigiLocker platform) और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स (Digital Documents) को मान्यता दे दी है. अब आप अपने निजी दस्तावेज को ऑनलाइन रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर KYC के लिए दे सकेंगे. KYC पर RBI के ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राहक के DigiLocker अकाउंट को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ई-दस्तावेज (e-documents) अब KYC प्रक्रिया में स्वीकार किए जाएंगे.


क्‍या है डिजिटल लॉकर
डिजिटल लॉकर या डिजिलॉकर (Digital Locker या Digi Locker) एक तरह का वर्चुअल लॉकर है. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जुलाई 2015 में लॉन्‍च किया था, हालांकि इससे जुड़े नियमों को 2017 में नोटिफिाई किया गया था. सरकार का दावा है कि एक बार लॉकर में अपने डॉक्‍यूमेंट अपलोड करने के बाद उन्‍हें फिजिकली रखने की जरूरत नहीं होती है.


कैसे खुलेगा अकाउंट
डिजिटल लॉकर या डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आपको https:digilocker.gov.in पर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर की जरूरत होगी.


ऐसे करें साइन इन
साइट पर साइनअप करने के लिए आधार नंबर मांगा जाएगा और दो विकल्प यूजर के वैरिफिकेशन के लिए उपलब्ध है. पहला ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जिसपर क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर पर ये पासवर्ड आ जाएगा. यदि आप दूसरा विकल्प यानी अंगूठे का निशान चुनते हैं तो एक पेज खुलेगा जहां आपको उंगलियों के निशान पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा. अगर निशान वैध है तभी यूजर का वैरिफिकेशन हो पाएगा और इसके बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे. 

डॉक्यूमेंट कैसे करें अपलोड
महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इस डिजिटल लॉकर पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए भी साइन इन कर सकते हैं.


पहला ऑप्शन:
साइन इन करने के बाद आपका पर्सनल अकाउंट आपके सामने होगा. इसपर दो ऑप्शन है. पहले ऑप्शन में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा आपको जारी सर्टिफिकेट, उनके यूआरएल(लिंक), जारी करने की तिथि और शेयर का विकल्प होगा.

दूसरा ऑप्शन:
आपके द्वारा अपलोड किए गए सर्टिफिकेट, उनका संक्षिप्त विवरण और शेयर व ई साइन का विकल्प होगा. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले ऊपर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें. जैसे अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें. अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर संबंधित सर्टिफिकेट चुनें. उसके बारे में मांगी गई जानकारियां भरें. ऐसे ही एक-एक कर आप अपने सारे जरूरी कागजात इस डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं.


किस तरह की, और कितनी फाइलें होती है अपलोड
इस लॉकर में pdf, jpg, jpeg, png, bmp और gif फॉरमेट की फाइलें सेव की जा सकती हैं. अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज 1 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अभी प्रत्येक यूजर को 10 एमबी का स्पेस मिलेगा जिसे बाद में बढ़ाकर 1 जीबी किया जाना प्रस्तावित है.

ई-लॉकर के कागजात दूसरों के साथ कैसे शेयर करें
आप जो भी कागजात अपलोड करते हैं या विभिन्न एजेंसियां आपको जो कागजात जारी करती हैं उनके सामने शेयर का विकल्प दिया हुआ होगा. जैसे ही आप शेयर करें पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. उस डायलॉग बॉक्स में आप जिस भी व्यक्ति या संस्था से वो कागजात शेयर करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी डालेंगे और शेयर करें पर क्लिक करेंगे तो संबंधित मेल आईडी पर उस कागजात का लिंक मेल हो जाएगा, जिसका वो उपयोग कर सकता है.


ये दस्तावेज रख सकेंगे
डिजिलॉकर में आप पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति और जन्म प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि रख सकते हैं. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मूल दस्तावेजों के समान माना जाएगा.


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