Category : बड़ी खबर | Sub Category : नेशनल Posted on 2020-09-05 19:35:05
नई दिल्ली. देख में एक सितंबर से कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने जा रहा है. आपको बता दें कि ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर फाइनेंशियल सेक्टर तक से जुड़े हैं. हालांकि इनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन है. इसलिए, इन बदलावों के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है.
PNB का कर्ज महंगा हो गया है : देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज के लिए रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर (RLLR) को 0.15 फीसदी बढ़ाकर 6.80 फीसदी कर दिया है. इस पीएनबी से लिया जाने वाला हर तरह का कर्ज महंगा हो गया है. नई दरें एक सितंबर से लागू हो गई हैं. आपको बता दें कि आवास, शिक्षा, वाहन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी नए ऋण RLLR से जुड़ गए हैं. PNB ने अपनी बेस रेट को 0.10 फीसदी घटा कर 8.90 फीसदी कर दिया है.
लोन मोरेटोरियम का लाभ अब नहीं मिलेगा: RBI की ओर से घोषित लोन मोरेटोरियम यानी EMI के स्थगन की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है. लॉकडाउन में कर्जदारों को पैसे की कमी से राहत देने के लिए RBI ने लोन मोरेटोरियम का एलान किया था. पहले यह तीन माह के लिए था लेकिन बाद में इसे और तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया. यानी अब 6 माह की लोन मोरेटोरियम राहत 31 अगस्त को खत्म हो गई है.
GST भुगतान में देरी हुई, तो कुल देनदारी पर देना होगा ब्याज: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के भुगतान में देरी होनी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा. इसकी घोषणा सरकार ने पहले ही कर दी थी. इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी.
हवाई सफर हुआ महंगा: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है. इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी. 1 सितंबर से घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर बतौर ASF चुकाना होगा. विमानन कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं.
अनलॉक 4 हुआ शुरू: देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई. इसे लेकर गृह मंत्रालय दिशा निर्देश जारी कर चुका है. इनके तहत देश में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को अनुमति दे दी गई है. हालांकि स्कूल—कॉलेज व अन्य शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को आदि को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है. कुछ अन्य गाइडलाइंस हैं कि व्यक्तियों या सामान की इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अलग से अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर व ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी.